vआयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधयेक 18 सितम्बर 1966 को पारित कर दिया | विधयेक के भाग -2 अनुछेद -३ में सीमओं आदि की व्वस्था की
गयी जो इस प्रकार है |
1)निश्चित दिन से एक नये राज्य का निर्माण होगा जो
हरियाणा कहलाएगा जिसमे पंजाब राज्य के निम्न क्षेत्र शामिल होंगे –
2)हिसार , रोहतक , गुरुग्राम
,करनाल , और मेहन्द्रगढ के जिले |
3)संगरूर जिले कि नरवान ओर जिन्द तहसीले |
4)अम्बाला जिले की खरड तहसील
का पिंजोर कोनुगो सर्कल |
5)अम्बाला जिले की खरड तहसील
के मनीमाजरा के कोनुगो सर्कल का क्षेत्र जो प्रथम परिछेद में अनुसूचित है |
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